UCC के तहत विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी

UCC के तहत विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी
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समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए सरकार ने विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा को 26 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय नागरिकों को विवाह पंजीकरण में और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इससे पहले, पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 जुलाई, 2025 तक थी। #UCC #विवाहपंजीकरण #धामीसरकार

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मानसून सत्र पर चर्चा और नई तारीखें

कैबिनेट बैठक में आगामी मानसून सत्र की तारीखों पर भी चर्चा हुई। यह सत्र 19 अगस्त से शुरू होकर 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में होगा। इस सत्र में सरकार ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025’ समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों को नया कानून देना है। #मानसूनसत्र #उत्तराखंडविधानसभा #गैरसैंण

धर्मांतरण कानून में संशोधन

कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025’ को मंजूरी दी है। इस नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू होंगे। इसमें 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में प्रलोभन की परिभाषा को भी विस्तृत किया गया है, जिसमें उपहार, रोजगार, या मुफ्त शिक्षा का वादा भी शामिल है। #धर्मांतरणकानून #सख्तकानून #उत्तराखंडसरकार

अग्निवीरों को आरक्षण

कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया है। सेवाकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। #अग्निवीर #सरकारीनौकरी #आरक्षण

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025’ को मंजूरी मिली है, जिसके बाद मदरसा बोर्ड 2026 से समाप्त हो जाएगा और मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक संस्थानों के दर्जे का लाभ मिलेगा। #मदरसाबोध #शैक्षणिकसंस्थान #धामीकैबिनेट

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