सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट

सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट
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उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है, साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने लिया है, जिसका मकसद अग्निवीर योजना के तहत देश की सेवा करने वाले युवाओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस निर्णय से उत्तराखंड के हजारों युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो सेना में सेवा देने के बाद एक स्थिर करियर की तलाश में होंगे।

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यह आरक्षण राज्य के उन युवाओं के लिए लागू होगा, जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी की है। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय, उन्हें 10% अतिरिक्त कोटा दिया जाएगा। इसके अलावा, आयु सीमा में भी विशेष छूट दी जाएगी, जिससे वे सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक समय तक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह छूट विशेष रूप से उन अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण है जो सेना में अपनी सेवा के बाद सामान्य आयु सीमा पार कर चुके होंगे।

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इस कदम को अग्निवीरों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये युवा अनुशासन, कौशल और राष्ट्रवाद की भावना से भरे होते हैं, जो सरकारी सेवा के लिए बहुत उपयोगी है। इस आरक्षण से अग्निवीर योजना को और अधिक आकर्षक बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक युवा इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे।

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