उत्तराखंड

उत्तराखंड पुलिस भर्ती: दरोगा–कांस्टेबल की आयु सीमा बदली, नए नियम लागू

हरादून। उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने दरोगा (SI) और कांस्टेबल भर्ती के लिए एकीकृत नियमावलियां लागू कर दी हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में भी संशोधन किया गया है। इस फैसले से हजारों युवा उम्मीदवार प्रभावित होंगे।
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नए नियम लागू

नई नियमावली के अनुसार अब उत्तराखंड पुलिस में दरोगा और कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा और पात्रता की शर्तों में एकरूपता लाई गई है। पहले विभिन्न पदों के लिए अलग–अलग शर्तें थीं, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति रहती थी।
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आयु सीमा में बदलाव

नए प्रावधान के तहत कांस्टेबल भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष तय की गई है। वहीं दरोगा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
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आरक्षण का लाभ

आयु सीमा में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों और भूतपूर्व सैनिकों) को पूर्व की भांति छूट दी जाएगी। यह छूट केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगी।
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शारीरिक दक्षता और अन्य मानक

भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और शारीरिक मापदंड (PMT) अनिवार्य होंगे। साथ ही लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। सभी मानकों को नए नियमों के तहत सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
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उम्मीदवारों के लिए राहत

एकीकृत नियमावली लागू होने से अब सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम होगी। युवा वर्ग ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
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