उत्तराखंड

राज्य हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों की फीस वृद्धि पर रोक

देहरादून में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों द्वारा की गई फीस वृद्धि को अवैध करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि कॉलेजों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना छात्रों के हितों के खिलाफ है।
#DehradunNews #UttarakhandHighCourt #AyurvedaColleges #BreakingNews

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेज फीस नियामक समिति की अनुमति के बिना फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते। समिति ही फीस संरचना तय करने के लिए अधिकृत है और कॉलेजों को उसी का पालन करना होगा।
#CourtDecision #EducationNews #DehradunUpdates #UttarakhandNews

इस मामले में कई छात्रों और अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि कॉलेजों ने नियमों की अनदेखी करते हुए लाखों रुपये तक की फीस बढ़ा दी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर भारी बोझ पड़ा।
#StudentRights #FeeHikeIssue #DehradunToday #AyurvedaEducation

कोर्ट ने याचिकाएँ खारिज करते हुए यह भी कहा कि फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र सीधे नियामक समिति के पास अपील कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह इस संबंध में सख्त निगरानी रखे ताकि भविष्य में छात्रों का शोषण न हो।
#UttarakhandUpdates #HighCourtDecision #EducationJustice #DehradunLive

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *