उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, पिथौरागढ़ के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹5 लाख का दंड भी लगाया है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति में अनियमितता हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि नियुक्ति पूर्णतः नियमों के अनुसार की गई है।
अदालत ने कहा कि बिना ठोस साक्ष्यों के इस तरह की याचिकाएं न केवल संस्थान की साख को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि न्यायालय के कीमती समय की भी बर्बादी करती हैं। इसलिए याचिका को खारिज करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया।
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