सार्वजनिक सड़क पर सेना का गेट असंगत: उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश

सार्वजनिक सड़क पर सेना का गेट असंगत: उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए कहा है कि सार्वजनिक सड़क पर सेना द्वारा लगाया गया गेट उचित नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह फैसला देहरादून के निकट स्थित एक मामले में दिया, जहाँ स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की थी कि सेना ने सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध लगाकर आमजन के आने-जाने में बाधा उत्पन्न की है।

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न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता के मौलिक अधिकारों — विशेषकर आवागमन की स्वतंत्रता — का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और सेना को निर्देश दिया कि रास्ते के उपयोग में जनता को अनावश्यक कठिनाई न हो।

यह आदेश भविष्य में इस तरह के विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण नज़ीर (precedent) माना जा रहा है।


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