मसूरी: बांज के पेड़ों के कटान पर हाई कोर्ट की रोक, पर्यावरण प्रेमियों ने जताई खुशी

मसूरी: बांज के पेड़ों के कटान पर हाई कोर्ट की रोक, पर्यावरण प्रेमियों ने जताई खुशी
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नैनीताल/मसूरी, 8 अप्रैल 2026: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने मसूरी के हुसैनगंज और एमपीजी कॉलेज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर हो रहे बांज (Oak) के पेड़ों के कटान पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है।

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हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका और संबंधित विभागों पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि “बिना वन विभाग की अनिवार्य अनुमति के अधिसूचित वन क्षेत्र में पेड़ कैसे काटे जा रहे थे?” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक वन विभाग की औपचारिक अनुमति प्राप्त नहीं होती, तब तक क्षेत्र में एक भी पेड़ नहीं गिराया जाएगा।

अवैध कटान का मामला

यह मामला स्थानीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रवेश सिंह राणा द्वारा दायर याचिका के बाद चर्चा में आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण और खेल मैदान के बहाने हुसैनगंज के अधिसूचित वन क्षेत्र में कई दशकों पुराने बांज के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया। वन विभाग के निरीक्षण में भी पुष्टि हुई है कि 4 बांज सहित कुल 7 पेड़ बिना अनुमति के काटे गए थे, जिस पर दोषियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही की गई है।

हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की बड़ी जीत

पर्यावरणविदों ने इस आदेश का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बांज (Oak) के पेड़ न केवल जल स्रोतों को जीवित रखने में सहायक हैं, बल्कि वे भूस्खलन रोकने और हिमालयी जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण प्रेमियों ने इसे ‘हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र’ को बचाने के लिए एक बड़ी जीत करार दिया है।

अगली सुनवाई 27 अप्रैल को

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, वन विभाग और मसूरी नगर पालिका को तीन सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल 2026 को तय की गई है। तब तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पेड़ कटान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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