उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: बिना मान्यता वाले मदरसे नहीं लिख पाएंगे ‘मदरसा’
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने राज्य में बिना अनुमति के चल रहे मदरसों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे सभी संस्थानों को अपने नाम के आगे 'मदरसा' शब्द का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। यह फैसला उन अनियमित संस्थानों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है जो बिना किसी सरकारी मान्यता या अनुमति के संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि यदि वे इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। #UttarakhandHighCourt

