हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: अवैध मदरसों पर राहत, लेकिन शर्तों के साथ
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अहम आदेश सुनाया जिसमें कहा गया कि राज्य में जिन मदरसों को "अवैध" मानकर सील किया गया है, उन्हें विशेष शर्तों पर डी-सील किया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि यदि कोई संस्था ‘मदरसा’ नाम का उपयोग करते हुए शिक्षा गतिविधि चलाती है और बिना मान्यता के कार्यरत है, तो वह गैरकानूनी मानी जाएगी।


