राज्य हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों की फीस वृद्धि पर रोक
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देहरादून में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों द्वारा की गई फीस वृद्धि को अवैध करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि कॉलेजों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना छात्रों के हितों के खिलाफ है।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेज फीस नियामक समिति की अनुमति के बिना फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते। समिति ही फीस संरचना तय करने के लिए अधिकृत है और कॉलेजों को उसी का पालन

