उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियुक्तियों पर लगी रोक की समीक्षा का आदेश दिया
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देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के आयुष सचिव (AYUSH Secretary) को आदेश दिया है कि वह उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Uttarakhand Ayurved University) में नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करें। अदालत ने कहा कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में नई नियुक्तियां न होने के कारण शिक्षण कार्य और शोध गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।
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मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का कारण क्या है, जबकि विश्वविद्यालय में कई विभागों

