उत्तराखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2025' को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के तहत, अब जिलाधिकारी (DM) को गैंगस्टर एक्ट की तरह कार्रवाई करने का अधिकार होगा, जिसमें आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी शामिल है।