हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराधों और ‘गन कल्चर’ पर सख्त रुख अपनाया।

हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे अपराधों और ‘गन कल्चर’ पर सख्त रुख अपनाया।
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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में लगातार बढ़ रहे अपराधों और “गन कल्चर” (Gun Culture) को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना (SOP) पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। #UttarakhandHighCourt #GunCulture

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‘तमंचे की फैक्ट्रियां बंद करो, सप्लायर पकड़ो’

मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में काशीपुर में एक 9वीं कक्षा के छात्र द्वारा शिक्षक को गोली मारने की घटना पर नाराजगी जताते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने डीजीपी से सवाल किया कि जब आरोपी का पिता अपराधी है तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी क्यों नहीं ली? कोर्ट ने साफ कहा कि अवैध हथियारों के सप्लायर और उनकी फैक्ट्रियों को जड़ से खत्म करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। #LawAndOrder #IllegalWeapons

अवैध खनन पर भी सख्त निर्देश

न्यायालय ने सिर्फ गन कल्चर ही नहीं, बल्कि राज्य में हो रहे अवैध खनन (Illegal Mining) को लेकर भी कड़े निर्देश दिए। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से अवैध खनन को रोकने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि खनन माफियाओं की सक्रियता चिंताजनक है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। #IllegalMining #CourtOrder

सोशल मीडिया पर निगरानी का आदेश

कोर्ट ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो पोस्ट करने वाले मामलों पर भी ध्यान दिया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ऐसे 73 मामलों में 12 गिरफ्तारियां की गई हैं। कोर्ट ने पुलिस को इन गतिविधियों पर और अधिक सख्ती से निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं में इस तरह के “गन कल्चर” को बढ़ावा न मिले। #SocialMedia #CrimeControl

जवाबदेही तय करने का निर्देश

हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इन गंभीर मुद्दों पर राज्य सरकार की जवाबदेही तय करेगा। कोर्ट का यह सख्त रुख राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #UttarakhandPolice #JudicialIntervention

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