नैनीताल/देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी (AWES) द्वारा संचालित आर्मी पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी से जुड़ी याचिकाएँ खारिज कर दी हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ये स्कूल “राज्य के अधीन संस्थान” नहीं हैं, इसलिए इन पर सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते। अदालत ने कहा कि ऐसे संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी निजी संस्थान के अनुबंध नियमों के तहत ही आते हैं।
यह निर्णय कई कर्मचारियों की उन याचिकाओं पर आया, जिन्होंने अपनी बर्खास्तगी को “अवैध” बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।
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