देहरादून में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजों द्वारा की गई फीस वृद्धि को अवैध करार दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि कॉलेजों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना छात्रों के हितों के खिलाफ है।
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हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेज फीस नियामक समिति की अनुमति के बिना फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते। समिति ही फीस संरचना तय करने के लिए अधिकृत है और कॉलेजों को उसी का पालन करना होगा।
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इस मामले में कई छात्रों और अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि कॉलेजों ने नियमों की अनदेखी करते हुए लाखों रुपये तक की फीस बढ़ा दी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर भारी बोझ पड़ा।
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कोर्ट ने याचिकाएँ खारिज करते हुए यह भी कहा कि फीस वृद्धि के खिलाफ छात्र सीधे नियामक समिति के पास अपील कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह इस संबंध में सख्त निगरानी रखे ताकि भविष्य में छात्रों का शोषण न हो।
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