उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक शिष्यवृत्तियों के मानक तय किए
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 2019 के सरकारी आदेश को वैध ठहराया है। इसके अनुसार SC, ST और OBC विद्यार्थियों के लिए निजी संस्थानों में दी जाने वाली शिष्यवृत्तियों की राशि सरकारी संस्थानों के समान निर्धारित की जाएगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिष्यवृत्तियाँ सार्वजनिक निधि से दी जाती हैं,