उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व निदेशक राहुल के खिलाफ अभियोजन की अनुमति से जुड़े मामले में CBI और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों से 28 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
आरोप है कि राहुल ने कालाघर टाइगर रिज़र्व के पखरो रेंज में बिना अनुमति अवैध निर्माण कार्य करवाए और पेड़ों की कटाई कराई। यह मामला पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर माना जा रहा है।
इस प्रकरण पर हाई कोर्ट ने कहा कि वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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