देहरादून

दर्द 8 लाख का, जुर्माना 1000! देहरादून डॉग अटैक पर फूटा गुस्सा, कमजोर कानून पर सवाल

देहरादून के जाखन इलाके में 5 जुलाई 2025 को 75 वर्षीय कौशल्या देवी पर दो रॉटवीलर (Rottweiler) कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया, जब वह सुबह मंदिर जा रही थीं। हमला इतना खौफनाक था कि महिला के पूरे शरीर पर गहरे जख्म हो गए। उन्हें 200 से अधिक टांके लगे, एक कान लगभग नोच लिया गया और हाथ की हड्डी टूट गई। इस भयानक घटना के ढाई माह बाद भी वह दर्द से कराह रही हैं। उनके बेटे उमंग निर्वाल के अनुसार, उनकी चार सर्जरी हो चुकी हैं और लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं। #DehradunDogAttack #RottweilerAttack #KausalyaDevi

इलाज पर 8 लाख का खर्च, मालिक पर सिर्फ 1000 का जुर्माना कौशल्या देवी के इलाज पर अब तक आठ लाख रुपये से अधिक का खर्च आ चुका है, लेकिन कुत्ते के मालिक पर हुई कानूनी कार्रवाई बेहद मामूली रही। पुलिस ने मालिक के खिलाफ ‘पालतू जानवर की लापरवाही’ की धारा के तहत मामला दर्ज किया, जो कि एक गैर-संगीन अपराध (Non-Cognizable Offence) है। इस हल्के कानूनी प्रावधान के कारण, आरोपित को थाने से आसानी से जमानत मिल गई और उसने केवल 1000 रुपये का चालान भरकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। #WeakLaw #JusticeDenied #8LakhVs1000Fine

कमजोर कानून और मालिकों की लापरवाही पीड़ित परिवार का कहना है कि कमजोर कानूनी प्रावधानों के कारण खतरनाक कुत्तों के मालिकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती है। पुलिस की कार्रवाई के बाद कुत्ते के मालिक ने दोनों रॉटवीलर कुत्तों को सहारनपुर में अपने किसी परिचित के पास भेज दिया और अब वह अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहा है। यह घटना देहरादून में पालतू, खासकर खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमलों के बढ़ते सिलसिले और इसके लिए मालिकों की जवाबदेही तय करने वाले कमजोर कानूनों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। #PetOwnerLiability #RottweilerMenace #LegalLoopholes

नगर निगम की कार्रवाई और जागरूकता इस घटना के बाद देहरादून नगर निगम (DMC) ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया था। निगम ने बिना लाइसेंस खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने वालों के घरों पर नोटिस भी चस्पा किए थे। निगम ने अब 23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों के पंजीकरण के लिए मालिक से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा करने की शर्त भी रखी है। साथ ही, बोर्ड बैठक में पालतू कुत्ते को खुला घूमने देने पर 3000 रुपये और सड़क पर खाना खिलाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। #DMCAction #PetRegistration #StrictRules

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