
नई दिल्ली/देहरादून: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (NH-709A) के उद्घाटन से पहले सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। एक्सप्रेसवे के गीता कॉलोनी (दिल्ली) से बागपत के खेकड़ा तक के करीब 26 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोरिक्शा और अन्य धीमी गति के वाहनों के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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हादसों और स्टंटबाजी को रोकने के लिए लिया फैसला
NHAI के अनुसार, यह निर्णय एक्सप्रेसवे पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और स्टंटबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर वाहनों की गति सीमा काफी अधिक है, ऐसे में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मौजूदगी से गंभीर सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। हाल ही में ट्रायल रन के दौरान भी कुछ स्टंट और दुर्घटनाओं की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों को कड़ा करने का निर्णय लिया।
₹20,000 तक का लगेगा भारी जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस और NHAI ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक प्रतिबंधित वाहनों के साथ इस एलिवेटेड सेक्शन पर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और 194 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चालक को 20,000 रुपये तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इन इलाकों पर पड़ेगा सीधा असर
यह 26 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन अक्षरधाम के पास से शुरू होकर शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, खजूरी चौक, लोनी बॉर्डर और मंडोला जैसे व्यस्त इलाकों से गुजरता हुआ बागपत तक जाता है। अब इन क्षेत्रों के लोग बाइक या ऑटो के जरिए इस एक्सप्रेसवे के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें नीचे बनी सर्विस लेन या वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा।
PM मोदी करेंगे 14 अप्रैल को उद्घाटन
बता दें कि 210 किलोमीटर लंबे इस पूरे एक्सप्रेसवे का आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2026 को करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद यह मार्ग आम जनता के लिए पूरी तरह खुल जाएगा, जिससे दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी। NHAI अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में इस प्रतिबंध को बागपत से आगे भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।


