काठगोदाम–लालकुआँ मार्ग पर हादसों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती, NHAI को फटकार और मुआवज़े के आदेश

काठगोदाम–लालकुआँ मार्ग पर हादसों को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती, NHAI को फटकार और मुआवज़े के आदेश
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काठगोदाम–लालकुआँ सड़क हादसों पर NHAI को फटकार लगाई। 14 मौतों पर कोर्ट ने मुआवज़ा देने और सड़क सुरक्षा सुधारने के आदेश दिए।

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नैनीताल/देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काठगोदाम–लालकुआँ मार्ग पर हो रहे लगातार सड़क हादसों को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क डिज़ाइन और कट्स की लापरवाही लोगों की जान ले रही है। पिछले एक साल में इस मार्ग पर 14 लोगों की मौत हो चुकी है।
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हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस सड़क पर बने कट्स को स्थानीय लोग “किलर कट्स” कहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब बार-बार दुर्घटनाएँ हो रही थीं, तो NHAI ने सुधारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए? अदालत ने इस पर विस्तृत जवाब तलब किया है।
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पीठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन और NHAI की ज़िम्मेदारी है। अदालत ने राज्य सरकार और NHAI को निर्देश दिया कि वे तुरंत खतरनाक कट्स को ठीक करने और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करें।
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कोर्ट ने यह भी कहा कि हादसों में मारे गए 14 लोगों के परिजनों को उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस संबंध में सरकार और NHAI को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।
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इस पूरे मामले ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत की नाराज़गी के बाद अब सरकार और NHAI दोनों पर दबाव बढ़ गया है कि वे सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएँ।
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