उत्तराखंड

नंदा गौरा योजना के लाभों में देरी पर HC की नाराज़गी

देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। अदालत ने कहा कि वर्ष 2022-23 में कक्षा 12 पास करने वाली छात्राओं को अभी तक “नंदा गौरा योजना” का लाभ क्यों नहीं मिला। इस योजना के तहत योग्य छात्राओं को ₹51,000 प्रोत्साहन राशि दी जानी थी।

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हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना है, लेकिन सरकारी लापरवाही से छात्राओं और उनके परिवारों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने इस देरी पर नाराज़गी जताई और जवाब तलब किया।

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जानकारी के अनुसार, राज्य में 439 योग्य लड़कियों को यह प्रोत्साहन अब तक नहीं मिला है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में पात्र छात्राओं को योजना का लाभ देने में बाधा क्या है और कब तक यह राशि उनके खातों में पहुंचाई जाएगी।

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हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी लाए। अदालत ने कहा कि गरीब और मेधावी बालिकाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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