उत्तराखंड

उच्च न्यायालय ने दिए निर्देश — हर बाल गृह की जांच कर परिस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें

देहरादून। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बाल गृहों की संपूर्ण जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश सभी जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों (District Legal Service Authorities) को जारी किया है।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक बाल गृह में बच्चों की जीवन परिस्थितियों, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल गृहों में कानूनी अनुपालन और सरकारी मानक का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत की जाए

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कोर्ट ने जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि:

  1. सभी बाल गृहों का दौरा करें।
  2. बच्चों की संख्या, सुविधाएं और सुरक्षा का विवरण इकट्ठा करें।
  3. अनुपालन, अनियमितताएं और सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर अदालत में जमा करें।

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हाई कोर्ट ने कहा कि हालिया निरीक्षणों में कुछ बाल गृहों में मानवाधिकार और बच्चों की सुरक्षा के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। इसलिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे बाल गृहों की नियमित निगरानी करें और बच्चों के हित में सुधारात्मक कदम उठाएं।

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  • जिला प्राधिकरणों से रिपोर्ट आने के बाद हाई कोर्ट पुनः सुनवाई करेगा।
  • कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिए हैं कि बाल गृहों की नियमित ऑडिट प्रक्रिया सुनिश्चित करे।
  • इस आदेश का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।

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