चारधाम यात्रा 2026: यात्री वाहनों के लिए ‘नाइट कर्फ्यू’ लागू; रात 10 से सुबह 4 बजे तक पहियों पर रहेगी रोक

चारधाम यात्रा 2026: यात्री वाहनों के लिए ‘नाइट कर्फ्यू’ लागू; रात 10 से सुबह 4 बजे तक पहियों पर रहेगी रोक
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देहरादून/चमोली: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही शासन-प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। विशेष रूप से चमोली जिले और चारधाम के पहाड़ी मार्गों पर अब रात के समय यात्री वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन के नए आदेश के अनुसार, अब यात्री वाहन रात 10:00 बजे से सुबह 04:00 बजे तक पहाड़ी रूटों पर नहीं चल सकेंगे।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

पहाड़ी रास्तों पर रात के समय कम दृश्यता (Low Visibility), भूस्खलन का खतरा और तीखे मोड़ों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रात के समय वाहनों की आवाजाही रुकने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रियों को सुरक्षित विश्राम का समय मिलेगा।

क्या हैं नए नियम?

  1. समय सीमा: वाहनों का संचालन केवल सुबह 4:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच ही होगा।
  2. ग्रीन कार्ड अनिवार्य: ऋषिकेश से आगे जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए तकनीकी फिटनेस के बाद ‘ग्रीन कार्ड’ लेना अनिवार्य होगा।
  3. ट्रिप कार्ड और जीपीएस: हर वाहन के लिए ऑनलाइन ट्रिप कार्ड बनाना होगा और सुरक्षा के लिहाज से वाहनों को मोबाइल जीपीएस के जरिए ट्रैक किया जाएगा।
  4. कठोर कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना इसी समय सारिणी के अनुसार बनाएं ताकि उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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