उधम सिंह नगर स्थित Tumaria डैम के लिए अधिगृहित भूमि पर लैंड सर्वे कराने का आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जारी किया है। यह आदेश उन ग्रामीणों की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने भूमि के राजस्व दर्जे की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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यह मामला Shipka, Shipka Milak और Manorathpur Third गांवों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी लगभग 350 हेक्टेयर जमीन वर्ष 1958 में अधिगृहित की गई थी। उस समय उन्हें रिज़र्व फॉरेस्ट की भूमि से मुआवज़ा दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट दर्ज नहीं किया गया है।
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हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द सर्वे कराएं और अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की शिकायत गंभीर है और इस पर पारदर्शी ढंग से कार्रवाई आवश्यक है।
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