उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और अन्य 150 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला हाल ही में बर्कोट हाईवे जाम प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था।
जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर एक युवती के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया था। इसके विरोध में स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने बर्कोट हाईवे को घंटों तक जाम रखा था। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे, जिनमें यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी नामजद थे।
विधायक डोभाल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस फैसले के बाद यमुनोत्री क्षेत्र के समर्थकों में राहत की भावना है। वहीं, विपक्षी दलों ने इस घटना पर राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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